परिवार नियोजन और सुरक्षित गर्भ समापन की दी जानकारी
सीतापुर : स्वास्थ्य विभाग के तत्वावधान और साझा प्रयास नेटवर्क के सहयोग से जिला महिला चिकित्सालय में गर्भवती और धात्री महिलाओं की एक बैठक आयोजित हुई. जिसमें सुरक्षित गर्भ समापन, परिवार नियोजन व चिकित्सीय गर्भ समापन संशोधन अधिनियम (एमटीपी एक्ट), 2021 पर चर्चा की गई. इस मौके पर तीन महिलाओं ने नसबंदी के लिए सहमति जताते हुए अपना पंजीकरण भी कराया. इसके साथ ही तीन महिलाओं ने पीपीआईयूसीडी और दो ने त्रैमासिक गर्भ निरोधक इंजेक्शन अंतरा लगवाया. इस अवसर पर कई महिलाओं को उनकी मांग के अनुसार गर्भ निरोधक गोलियां, कॉन्डोम सहित अन्य गर्भनिरोधक साधनों का भी वितरण किया गया.
इस मौके पर परिवार नियोजन सलाहकार अंजू पांडेय ने परिवार नियोजन के अस्थायी साधनों के लिए दंपति को बास्केट ऑफ च्वॉइस की जानकारी दी. उन्होंने यह भी बताया कि हर माह की 21 तारीख को जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर खुशहाल परिवार दिवस का आयोजन किया जाता है. इस मौके पर लाभार्थियों को परिवार नियोजन के साधनों में से उनके मन माफिक किसी एक को चुनने का विकल्प दिया जाता है. नसबंदी अपनाने वाली महिलाओं को 2,000 रुपये और पुरुषों को 3,000 की क्षतिपूर्ति राशि दी जाती है. यदि महिला ने प्रसव के एक सप्ताह के भीतर नसबंदी कराई है तो 3,000 हजार रुपये दिए जाते हैं. यह धनराशि संबंधित लाभार्थी को बैंक खाता के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है. साथ ही अंतरा इंजेक्शन के लाभार्थियों को 100 रुपये दिये जाते हैं. इसके अलावा आशा कार्यकर्ता को पुरुष नसबंदी पर 400 रुपये, महिला नसबंदी पर 300 रुपये और अंतरा इंजेक्शन पर 100 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती हैं.
आईपास की प्रशिक्षण अधिकारी अर्चना मिश्रा ने एमटीपी संशोधन एक्ट, 2021 के प्रावधानों के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए जरूरी है कि वह गर्भ समापन सरकारी अस्पतालों अथवा पंजीकृत स्वास्थ्य केंद्रों पर किसी प्रशिक्षित चिकित्सक से ही करवाएं. अधिनियम के अनुसार यौन उत्पीड़न या बलात्कार की शिकार, नाबालिग अथवा गर्भावस्था के दौरान वैवाहिक स्थिति में बदलाव गया हो. (विधवा हो गई हो या तलाक हो गया हो) या फिर गर्भस्थ शिशु असमान्य हो ऐसी स्थिति में महिला 24 सप्ताह की अवधि के अंदर गर्भपात करा सकती है. उन्होंने यह भी बताया कि 20 सप्ताह तक के गर्भ समापन के लिए एक पंजीकृत चिकित्सक और 20 से 24 सप्ताह के गर्भ समापन के लिए दो पंजीकृत चिकित्सकों की राय आवश्यक होती है.