Surya Satta
सीतापुर

सुरक्षित गर्भ समापन, परिवार नियोजन व एमटीपी एक्ट की दी जानकारी

 

सीतापुर। खुशहाल परिवार दिवस के मौके पर हरगांव सीएचसी पर साझा प्रयास नेटवर्क के सहयोग से आशा कार्यकर्ताओं की क्लस्टर मीटिंग का आयोजन किया ग आयोजित हुई या। जिसके तहत सीएचसी पर उपस्थित 48 आशा कार्यकर्ताओं को सुरक्षित गर्भ समापन, परिवार कल्याण नियोजन और एमटीपी एक्ट (संशोधन), 2021 के बारे में जानकारी दी गई।

बीसीपीएम अंशुल त्रिपाठी ने बताया कि गर्भ का चिकित्सकीय समापन (संशोधन) नियम, 2021 के अनुसार यौन उत्पीड़न या बलात्कार की शिकार, नाबालिग अथवा गर्भावस्था के दौरान वैवाहिक स्थिति में बदलाव हो गया हो (विधवा हो गई हो या तलाक हो गया हो) या फिर गर्भस्थ शिशु असमान्य हो ऐसी स्थिति में महिला 24 सप्ताह की अवधि के अंदर गर्भपात करा सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि 20 सप्ताह तक के गर्भ समापन के लिए एक पंजीकृत चिकित्सक और 20 से 24 सप्ताह के गर्भ समापन के लिए दो पंजीकृत चिकित्सकों की राय आवश्यक होगी साथ ही अविवाहित महिलाएं भी गर्भनिरोधक साधनों की विफलता होने पर गर्भ समापन करा सकती हैं।

साझा प्रयास की ट्रेनिंग ऑफीसर अर्चना मिश्रा ने कहा कि गर्भ समापन के बाद इमोशनल साइड इफेक्ट्स कोई बड़ी बात नहीं है। गर्भावस्था प्रेग्नेंसी को खत्म करने का फैसला शायद ही किसी महिला के लिए आसान होता है। लेकिन प्रदेश की 85 प्रतिशत महिलाएं अनचाहे गर्भ को गिराने के लिए आज भी दवाओंअसुरक्षित तरीकों का को प्रयोग करती हैं। इससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। यही नहीं परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंगके साधनों की जानकारी न होने की वजह से 49 प्रतिशत महिलाओं को गर्भ ठहर जाता है। इनमें से 64 प्रतिशत महिलाएं गर्भपात करवाने की कोशिश करती हैं।

इस मौके पर ब्लॉक समन्वयक मीनाक्षी सहित पूनम सिंह, रूचि देवी, सुनीता, शशी, वंदना, पूजा, ऊषा देवी, मधू रानी, साजिदा खातून, रामबेटी, संतोष कुमारी, धनपति, शीबा परवीन आदि आशा कार्यकर्ता मौजूद रहीं।

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