2 हत्याभियुक्तो को हुई आजीवन कारावास की सजा
सीतापुर। पुलिस अधीक्षक सीतापुर घुले सुशील चन्द्रभान द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादों में समस्त थाना प्रभारियों को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है. उक्त निर्देश के अनुपालन के क्रम में सतत पैरवी के फलस्वरूप प्रचलित वाद में आज बुधवार को माननीय न्यायालय द्वारा विचारण पूर्ण कर 2 हत्याभियुक्तों को आजीवन कारावास व 10-10 हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है.
थाना रामकोट से सम्बन्धित मु0अ0सं0 150/13 धारा 302/34/506 भादवि बनाम 1.सुनील कुमार पुत्र राम नरेश 2.राम नरेश पुत्र गंगा निवासीगण खैरेपारा थाना रामकोट सीतापुर में रामकोट पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मनों को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया. आज दिनांक 19.10.2022 को विचारण पूर्ण कर मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-01 सीतापुर द्वारा दोषसिद्ध सुनील कुमार को धारा 302/34/506 भा.द.वि में आजीवन कारावास व 10000 हजार रूपए अर्थदंड व राम नरेश को 302/34 भादवि व 30 आयुध अधिनियम में आजीवन कारावास व 10000 हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है.