केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत याचिका खारिज
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा (Lakhimpur Kheri Violence) के मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा (Union Minister Ajay Mishra) के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत याचिका खारिज (Ashish Mishra Bail Application Rejected) हो गई है. सीजेएम कोर्ट ( CJM Court) से जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब आरोपी के वकील जिला अदालत में अर्जी डालने की तैयारी में हैं.
बता दें कि आशीष मिश्र की जमानत याचिका को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चिंताराम की आदालत ने नामंजूर कर दी है. साथ ही अदालत ने मामले के एक अन्य अभियुक्त शेखर भारती की तीन दिन की पुलिस रिमांड भी मंजूर कर ली है. भारती को 12 अक्टूबर पुलिस ने गिरफ्तार किया था.
इससे पूर्व लखीमपुर खीरी के तिकुनिया हिंसा का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की लखीमपुर खीरी कोर्ट में पेशी हुई थी. जिसमें SIT ने 14 दिनों की कस्टडी की मांग की थी. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उसे तीन दिनों की पुलिस रिमांड का आदेश दिया था. आदेश के बाद आरोपी के वकीन ने सीजीएम कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी.
लखीमपुर हिंसा में नाम आने के बाद आशीष मिश्रा फरार हो गया था. काफी विवादों के बाद जब मामले की जांच कर रही टीम ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के बेटे के नाम समन जारी किया था. जिसमें कहा गया था कि आशीष मिश्र 8 अक्टूबर को पुलिस के सामने पेश हो. मगर आशीष तय वक्त पर पुलिस के सामने नहीं पहुंचा.
उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मुद्दे को लेकर यूपी सरकार और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे. आखिरकार, तमाम उठापटक के बाद आशीष मिश्र 9 अक्टूबर को पुलिस के सामने पेश हो गया था. बता दें कि लखीमपुर खीरी में प्रदर्शन कर रहे किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई थी. इसका आरोप आशीष मिश्र पर लगा है. इस घटना में चार किसानों की मौत हो गई थी. जिसके बाद हिंसा भड़क गई और तीन बीजेपी कार्यकर्ता समेत एक स्थानीय पत्रकार की मौत हो गई थी. इस मामले में विपक्ष राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर लगातार आक्रमक रूख अपनाए हुए है. विपक्ष और किसानों की मांग है कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र से इस्तीफा लिया जाए.