दुष्कर्म के अभियुक्त को न्यायालय ने सुनवाई 7 साल के कठोर कारावास की सजा
सीतापुर। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-17 द्वारा दुष्कर्म के अभियुक्त को 7 वर्ष कठोर कारावास व 7,500 रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनायी.
पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक सीतापुर आर.पी. सिंह द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादो में समस्त थाना प्रभारियों को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है.
निर्देश के क्रम में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिला संबंधी अपराधों में सतत पैरवी के फलस्वरूप शुक्रवार को माननीय न्यायालय में प्रचलित वाद में माननीय न्यायलय द्वारा विचारण पूर्ण कर सात वर्ष कठोर कारावास व 7,500/- रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है.
थाना कमलापुर से सम्बन्धित मु0अ0सं0 54/15 धारा 376/506 भा.द.वि बनाम पट्टे उर्फ रामलखन पुत्र रामकृपाल निवासी ग्राम जयरामपुर थाना कमलापुर सीतापुर के विरुद्ध कमलापुर पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया. आज 21 जनवरी को विचारण पूर्ण कर मा. न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-17 द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त पट्टे उर्फ रामलखन उपरोक्त को 07 वर्ष कठोर कारावास व 7,500/- रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी.