मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का इन पात्रों को मिलेगा लाभ
सीतापुर। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज(District Magistrate Vishal Bhardwaj) की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एवं मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना(Chief Minister Child Service Scheme and Chief Minister Child Service Scheme in Collectorate Auditorium) (सामान्य) के अन्तर्गत गठित जनपद स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक सम्पन्न(Level Task Force Committee meeting concluded) हुयी. बैठक के दौरान मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के 45 एवं मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के 9 प्रकरण प्रस्तुत किये गये. जिलाधिकारी ने प्रकरणों का गहनतापूर्वक अवलोकन कर पात्रों को शीघ्र लाभान्वित कराये जाने के निर्देश दिये. जिला प्रोबेशन अधिकारी अश्वनी कुमार ने एजेण्डा प्रस्तुत किया.

जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में 0 से 18 वर्ष के ऐसे बच्चे शामिल किये जायेंगे. जिनके माता पिता दोनो की मृत्यु कोविड-19 से हो गयी है या माता पिता मे से एक मृत्यु 01 मार्च 2020 से पहले हो गयी थी और दूसरे मृत्यु कोरोना काल में हो गयी अथवा दोनों की मौत 01 मार्च 2020 से पहले हो गयी थी और वैध संरक्षण की मौत कोरोना काल में हो गयी. इसके अलावा 0 से 18 वर्ष के ऐसे बच्चे के माता पिता में से किसी एक मृत्यु कोरोना काल हुयी हो और वह परिवार का आय अर्जित करने वाला हो और वर्तमान में जीवित में माता या पिता सहित परिवार की आय दो लाख रूपये प्रतिवर्ष से अधिक न हो. ऐसे लोगों को योजना में शामिल किया जायेगा.
यहां यह भी अवगत कराना है कि उपरोक्त श्रेणियों के 0 से 10 वर्ष तक की आयु के बच्चों के वैध संरक्षक के बैंक खाते में रू. 4000/-( चार हजार) प्रतिमाह की धनराशि देय होगी. बशर्ते औपचारिक शिक्षा हेतु उनका पंजीयन किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में कराया गया हो. इसके अतिरिक्त ऐसे बच्चे जो पूर्णतया अनाथ हो गये हों एवं बाल कल्याण समिति के आदेश से विभाग के अन्तर्गत संचालित बाल्य देखभाल संस्थाओं में आवासित कराये गये हो, उनको कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की शिक्षा हेतु अटल आवासीय विद्यालयों तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों मे प्रवेशित कराया जायेगा.

11 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों की कक्षा 12 तक की निःशुल्क शिक्षा हेतु अटल आवासीय विद्यालयों तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में प्रवेश कराया जायेगा तथा विद्यालयों की 03 महीने की अवकाश अवधि हेतु बच्चे की देखभाल हेतु प्रतिमाह रू. 4000/दर से कुल रु. 12000/-की धनराशि प्रतिवर्ष वैध संरक्षक जिसकी अभिरक्षा में बच्चा हो, के बैंक खाते में हस्तांतरित की जायेगी तथा उक्त धनराशि कक्षा 12 तक या 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक जा भी पहले हो ही देय होगी अथवा यदि बच्चों के संरक्षक उपरोक्त आवासीय विद्यालयों में किसी कारण से प्रवेश नहीं दिलाना चाहते हों, तो बच्चों की देखरेख व शिक्षा हेतु-3 उनको 18 वर्ष की आयु होने अथवा कक्षा 12 तक की शिक्षा पूरी होने तक रू. 4000/-की धनराशि दी जायेगी बशर्ते बच्चे को औपचारिक शिक्षा हेतु अनिवार्य रूप से किसी मान्यता प्राप्त विद्यालयः में प्रवेश दिलाया गया हो. प्रदेश सरकार ऐसी सभी बालिकाओं की शादी हेतु रू. 1,01,000/(एक लाख एक हजार) की राशि उपलब्ध करायेगी.
जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चे जिन्होंने कोविड-19 से भिन्न अन्य कारणों से अपने माता-पिता दोनों अथवा माता या पिता में से किसी एक अथवा अभिभावक को खो दिया है.
अथवा 18 से 23 वर्ष के ऐसे किशोर जिन्होने कोविड या अन्य कारणों से अपने माता-पिता दोनों अथवा माता या पिता में से किसी एक अथवा अभिभावक को खो दिया है तथा वह कक्षा-12 तक शिक्षा पूर्ण करने के उपरान्त राजकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय अथवा तकनीकी संस्थान से स्नातक डिग्री अथवा डिप्लोमा प्राप्त करने हेतु शिक्षा प्राप्त कर रहें हों या नीट, जेईई, क्लैट जैसे राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले अथवा जिनकी माता तलाकशुदा स्त्री या परित्यक्ता है अथवा जिनके माता-पिता या परिवार का मुख्यकर्ता जेल में है अथवा ऐसे बच्चे जिन्हें बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति/बाल वैश्यावृत्ति से मुक्त कराकर परिवार/पारिवारिक वातावरण में समायोजित कराया गया हो अथवा भिक्षावृत्ति/वैश्यावृत्ति में सम्मिलित परिवारों के बच्चों को आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाना उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) का मुख्य उद्देश्य है.

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) से लाभान्वित किये जाने हेतु वित्तीय मानक के अंतर्गत पात्रता की श्रेणी में आने वाले परिवार की वार्षिक आय रू0 तीन लाख से कम होनी चाहिए. इसके अंतर्गत परिवार के अधिकतम दो बच्चों को प्रतिमाह रू. 2500 की सहायता धनराशि प्रदान की जाएगी.योजना के अंतर्गत अधिकारी जानकारी एवं आवेदन से संबंधित जानकारी के लिए जिला प्रोबेशन अधिकारी सीतापुर कक्ष संख्या 23 कलेक्ट्रेट सीतापुर से संपर्क किया जा सकता है.
बैठक में यह अधिकारी रहे मौजूद
बैठक के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. मधु गैरोला, जिला प्रोबेशन अधिकारी अश्वनी कुमार सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे.