27 महीने बाद सीतापुर जेल से रिहा हुए सपा नेता आजम खां
सीतापुर। समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के वरिष्ठ नेता आजम खां(Azam Khan) आज शुक्रवार को 27 महीने बाद सीतापुर जेल से रिहा हो गए. गौरतलब है कि सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां का रिहाई आदेश देर रात जिला कारागार पहुंचा था,
जिसके बाद शुक्रवार सुबह उन्हें रिहा कर दिया गया. आजम खां को लेने उनके दोनों बेटे (अदीब और अब्दुल्ला) और प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव(Prasp President Shivpal Yadav) सीतापुर जेल पहुंचे. इस दौरान जेल के बाहर आजम खां के समर्थकों का भारी जमावड़ा देखने को मिला.
सपा प्रमुख अखिलेश ने किया स्वागत
वहीं, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव(SP President Akhilesh Yadav) ने आजम खां की रिहाई का स्वागत करते लिखा कि सपा के वरिष्ठ नेता व विधायक आजम खां के जमानत पर रिहा होने पर उनका हार्दिक स्वागत है. जमानत के इस फैसले से सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय को नये मानक दिए हैं. पूरा ऐतबार है कि वो अन्य सभी झूठे मामलों और मुकदमों में बाइज़्ज़त बरी होंगे. झूठ के लम्हे होते हैं, सदियां नहीं!
आजम खां धोखाधड़ी के एक मामले में जमानत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए आजम खां को जमानत दी है. आजम खां के खिलाफ ये केस रामपुर पब्लिक स्कूल की जमीन को धोखाधड़ी से हथियाने से जुड़ा है.
आजम खां को ट्रायल कोर्ट से अब तक 88 मामलों में जमानत मिली थी, लेकिन 89वें मामले में जमानत को लेकर ट्रायल शुरू होना था. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने संवैधानिक पॉवर का इस्तेमाल करके अंतरिम जमानत दे दी. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आजम खां की जमानत याचिका के निपटारे में होने वाली देरी पर नाराजगी जताई थी. सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में जमीन हड़पने के एक दूसरे मामले में आजम खां को जमानत दी थी.
दरअसल, गुरुवार को अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आजम खां की जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगा और सामान्य जमानत के लिए आजम को समुचित और सक्षम अदालत में दो हफ्ते के भीतर अर्जी लगानी होगी.