मुख्तार अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट से मिली जमानत,
गाजीपुर। मुख्तार अंसारी को राइफल एमपीबी नंबर 394761 व दूसरा शस्त्र डीबीबीएल शस्त्र लाइसेंस नंबर 11356 जिसका जिलाधिकारी गाजीपुर के द्वारा 23 फरवरी 2017 व 29 मार्च 96 को निरस्त कर दिया गया था. उक्त मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ग़ाज़ीपुर से ₹50000 के मुचलके पर जमानत मिली गई है.
इस मामले में 1990 में मुकदमा दर्ज हुआ था वही इस मामले में 2015 में मिल भी जमानत मिल चुकी है. उसी मामले में पुनः शस्त्र लाइसेंस मामलेमें मोहम्मदाबाद कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था.
जबकि अभियुक्त द्वारा मुकदमे से पूर्व शस्त्र को जमा करने की बात न्यायालय में कही गई.
इस पूरे मामले में न्यायालय ने स्वीकार किया है कि अभियुक्त के विरुद्ध एक ही प्रकरण में दोबारा प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किया गया है.
कोर्ट में प्रस्तुत जमानत पत्र स्वीकार किया और ₹50000 का व्यक्तिगत बंधपत्र उतने ही धनराशि की 2 जमानत से संबंधित मजिस्ट्रेट न्यायालय की संतुष्टि में दाखिल किए जाने पर मुख्तार अंसारी को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश रामसूध सिंह की कोर्ट ने जमानत दिया है.