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सीतापुरस्वास्थ्य

गर्भ समापन सरकारी अथवा पंजीकृत स्वास्थ्य केंद्रों पर ही कराएं: अर्चना

 

सीतापुर। चित्रांशु समाज कल्याण परिषद के तत्वाधान में साझा प्रयास नेटवर्क के माध्यम से सीएचसी परसेंडी, खैराबाद और लहरपुर में आशा कार्यकर्ताओं, गर्भवती और धात्री महिलाओं के साथ बैठकों का आयोजन किया गया। इन बैठकों में सुरक्षित गर्भ समापन, परिवार नियोजन व एमटीपी एक्ट संशोधन 2021 पर चर्चा की गई एवं जागरूकता वाले पर्चों का भी बांटा गया.

क्या कहती हैं विशेषज्ञ

 

चिकित्सीय गर्भसमापन अधिनियम 2021 संशोधन के बारे में जानकारी देते हुए जिला महिला चिकित्सालय की अधीक्षक डॉ. सुषमा कर्णवाल ने बताया कि गर्भ का चिकित्सकीय समापन (संशोधन) नियम, 2021 के अनुसार यौन उत्पीड़न या बलात्कार की शिकार, नाबालिग अथवा गर्भावस्था के दौरान वैवाहिक स्थिति में बदलाव हो गया हो (विधवा हो गई हो या तलाक हो गया हो) या फिर गर्भस्थ शिशु असमान्य हो ऐसी स्थिति में महिला 24 सप्ताह की अवधि के अंदर गर्भपात करा सकती है.
 उन्होंने यह भी बताया कि 20 सप्ताह तक के गर्भ समापन के लिए एक पंजीकृत चिकित्सक और 20 से 24 सप्ताह के गर्भ समापन के लिए दो पंजीकृत चिकित्सकों की राय आवश्यक होगी साथ ही अविवाहित महिलाएं भी गर्भनिरोधक साधनों की विफलता होने पर गर्भ समापन करा सकती हैं.

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