आपराधिक कृत्यों से अर्जित करीब सत्ताईस लाख रूपए की सम्पत्ति कुर्क
सीतापुर। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध आपराधिक कृत्यों से अर्जित संपत्ति के जब्तीकरण संबंधी चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सीतापुर जनपद के थाना रेउसा पुलिस द्वारा सोमवार को जिलाधिकारी सीतापुर के आदेश पर गोवंशीय पशुओ का अवैध कारोबार करने जैसे आपराधिक कृत्यों द्वारा अर्जित की गयी संपत्ति को थाना रेउसा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 01/22 व 252/20 धारा 2/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत अभियोग में 14(1) यू.पी. गैंगेस्टर एक्ट 1986 के तहत जब्त/कुर्क करने की कार्यवाही की गयी है.
संपत्ति की कुल अनुमानित कीमत 26,52,680 आंकी गयी है.
मु0अ0सं0 01/22 धारा 2/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त साजिद उर्फ वाजिद पुत्र करीम खां निवासी ग्राम चकपुरवा मजरा चैनी भदमरा थाना रेउसा जनपद सीतापुर तथा मु0अ0सं0 252/20 धारा 2/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त वसीम पुत्र हाकिम अली, सहाबुद्दीन पुत्र जाहिद अली, सुफियान पुत्र जाकिर अली निवासीगण बेहननपुरवा मजरा भौली थाना रेउसा जनपद सीतापुर द्वारा अपना एक संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गैंग के सदस्यों के माध्यम से आर्थिक एवम् भौतिक लाभ हेतु गोवंशीय पशुओं के अवैध कारोबार जैसे अपराध करने के अभ्यस्त अपराधी हैं.
अभियुक्तों के विरुद्ध उक्त अपराध के संबंध में पूर्व में अभियोग पंजीकृत हैं. अभियुक्तगण की आय का कोई ज्ञात स्रोत नहीं था व इतनी पैतृक संपत्ति नहीं है कि जिसकी आमदनी से इतने अल्प समय में इतनी मूल्यवान जमीन खरीदी जा सके. अपराध से अर्जित संपत्ति का उपयोग एवम् उपभोग अभियुक्तगण एवम् उनके परिवारीजन द्वारा किया जा रहा था. विवेचना के दौरान धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत विवेचक द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय को साक्ष्य संकलित करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट प्रेषित की गयी. पुलिस द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त की अपराध से अर्जित संपत्ति को जब्त करने का आदेश निर्गत किया गया.
जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में अभियुक्तगण उपरोक्त की निम्न संपत्तियों को पुलिस एवम् प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में जब्तीकरण/कुर्की की कार्यवाही पूर्ण की गयी। भविष्य में भी इस प्रकार के गैंगेस्टर अपराधियों के चिन्हीकरण और उनके द्वारा अर्जित की गयी अवैध सम्पत्तियों का चिन्हांकन कर उनकी जब्तीकरण की कार्यवाही प्रचलित रहेगी.
यह सम्पत्ति की गई कुर्क
●ग्राम चकपुरवा में स्थित दो अदद कमरों का पक्का मकान टिन शेड सहित क्षेत्रफल 22.8 वर्ग मी0 (संबंधित अभियुक्त साजिद उर्फ वाजिद)
●ग्राम बेहननपुरवा में स्थित तीन अदद कमरों का पक्का मकान तथा बाउण्ड्रीवाल 48 मी0 सहित कुल क्षेत्रफल 49.8 वर्ग मी0 (संबंधित अभियुक्त वसीम उपरोक्त)
●ग्राम बेहननपुरवा में स्थित तीन अदद कमरों का पक्का मकान कुल क्षेत्रफल 62.40 वर्ग मी0 (संबंधित अभियुक्त शहाबुद्दीन उपरोक्त)
●ग्राम बेहननपुरवा में स्थित तीन अदद कमरों का पक्का मकान कुल क्षेत्रफल 61.05 वर्ग मी0 का 1/2 भाग (संबंधित अभियुक्त सुफियान उपरोक्त)
●थाना रेउसा क्षेत्रांतर्गत उक्त कुल 04 अदद मकान जिसकी अनुमानित कीमत 26,52,680 (छब्बीस लाख बावन हजार छः सौ अस्सी रुपये) आंकी गयी है.
आपराधिक इतिहास अभियुक्त साजिद उपरोक्त
• मु0अ0सं0 165/21 धारा 379 भा0द0वि0 व 3/5/8 गो0नि0अधि0 थाना रेउसा सीतापुर।
• मु0अ0सं0 01/22 धारा 2/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना रेउसा सीतापुर.
आपराधिक इतिहास अभियुक्त वसीम उपरोक्त
• मु0अ0सं0 249/19 धारा 504/506 भा0द0वि0 व 3/5/8 गोवध अधि0 थाना रेउसा सीतापुर.
• मु0अ0सं0 252/20 धारा 2/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना रेउसा सीतापुर.
आपराधिक इतिहास अभियुक्त शहाबुद्दीन उपरोक्त
• मु0अ0सं0 249/19 धारा 504/506 भा0द0वि0 व 3/5/8 गोवध अधि0 थाना रेउसा सीतापुर.
• मु0अ0सं0 252/20 धारा 2/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना रेउसा सीतापुर.
आपराधिक इतिहास अभियुक्त सुफियान उपरोक्त
•मु0अ0सं0 249/19 धारा 504/506 भा0द0वि0 व 3/5/8 गोवध अधि0 थाना रेउसा सीतापुर.
• मु0अ0सं0 252/20 धारा 2/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना रेउसा सीतापुर.