गोकशी के अपराध में संलिप्त 03 गैंगेस्टर अपराधियों की साढ़े तीन करोड़ रूपये की सम्पत्ति कुर्क
सीतापुर। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध आपराधिक कृत्यों से अर्जित संपत्ति के जब्तीकरण संबंधी चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सीतापुर जनपद के थाना सदरपुर पुलिस द्वारा बुधवार को जिलाधिकारी सीतापुर के आदेश पर आपराधिक कृत्यों द्वारा तीन गैंगेस्टर अभियुक्तों गुफरान उर्फ पहाड़ी पुत्र शेर अली निवासी गुरूखेत कस्बा व थाना सदरपुर सीतापुर, नसीर आलम पुत्र जहूर कुरैशी निवासी मोहल्ला चिकवन टोला कस्बा व थाना सदरपुर सीतापुर, डोगल उर्फ हसीब पुत्र रहमत निवासी शेखपुर थाना सदरपुर सीतापुर द्वारा अर्जित किये गये एक पक्के मकान जिसके साथ 04 दुकाने निर्मित है, एक पाँच कमरों का मकान व कृषि योग्य भूमि, 1500 वर्ग फिट का एक पक्का मकान अनुमानित कीमत 3,50,00,000/- को थाना सदरपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 193/22 धारा 2/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत अभियोग में 14(1) यू.पी. गैंगेस्टर एक्ट 1986 के तहत जब्त/कुर्क करने की कार्यवाही की गयी है. संपत्ति की कुल कीमत लगभग तीन करोड़ पचास लाख रूपये (3,50,00,000/- रूपए) आंकी गयी है.
अभियुक्तगण गुफरान, नसीर व डोगल उपरोक्त अपना एक संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गैंग के सदस्यों के माध्यम से आर्थिक एवम् भौतिक लाभ हेतु गोकशी जैसे अपराध करने के अभ्यस्त अपराधी हैं. अभियुक्तगण अपनी आपराधिक गैंग के सक्रिय सदस्य हैं जिनके विरुद्ध गोकशी जैसे अपराध के संबंध में अभियोग पंजीकृत हैं. अभियुक्तों की आय का कोई ज्ञात स्रोत नहीं था. अभियुक्तों के पास इतनी पैतृक संपत्ति नहीं है कि जिसकी आमदनी से इतने अल्प समय में इतनी मूल्यवान संपत्ति खरीदी जा सके. अपराध से अर्जित संपत्ति का उपयोग एवम् उपभोग अभियुक्तगण एवम् उनके परिवारीजन द्वारा किया जा रहा था. विवेचना के दौरान धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत विवेचक द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय को साक्ष्य संकलित करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट प्रेषित की गयी. पुलिस द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा अपराध से अर्जित की गयी संपत्ति को जब्त करने का आदेश निर्गत किया.
जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में अभियुक्तगण गुफरान, नसीर व डोगल उपरोक्त की निम्न संपत्तियों को पुलिस एवम् प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में जब्तीकरण/कुर्की की कार्यवाही पूर्ण की गयी। भविष्य में भी इस प्रकार के गैंगेस्टर अपराधियों के चिन्हीकरण और उनके द्वारा अर्जित की गयी अवैध सम्पत्तियों का चिन्हांकन कर उनकी जब्तीकरण की कार्यवाही प्रचलित रहेगी.